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खबर का हुआ असर,जिला कलेक्टर ने की नई गाइडलाइन जारी जिले में 9 मई तक रहेगा व्यवसायिक प्रतिष्ठान सब्जी ठेले दुकानें किराना होम डिलीवरी सामान्य आवागमन प्रतिबंध

 



रिपोर्ट इमरान खान

नीमच-कोरोना संक्रमण कि रोकथाम के लिए ब्रेकिंग समाचार द्वारा कठोर लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी करने की खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई थी। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल के चलते नीमच जिले में लॉकडाउन नाम मात्र  लगा था। लोग अपना व्यवसाय प्रतिष्ठान शटर गिराकर भी जिले में कर रहे थे, और जमकर कालाबाजारी भी हो रही थी। जिसे देख ब्रेकिंग समाचार के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार मंच जिला अध्यक्ष भूरा कुरेशी ने जिला प्रशासन से मांग कि गई के लॉकडाउन संपूर्ण तरीके से लगाया जाए या फिर लॉकडाउन हटाया जाएं। जहां पूरी खबर को अपने संज्ञान में लेते हुए जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने आज धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं जिसमें व्यवसाय प्रतिष्ठान सामान्य आवागमन किराना सब्जी के ठेले होम डिलीवरी पर भी 9 मई तक पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके।

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