नीमच। श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच न्यायालय द्वारा आरोपी को सिंथेटिक रंग की हल्दी व असुरक्षित मिर्च, धनिया बेचने वाले आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज कर जेल भेजा। अभियोजन मीडिया सेल को एडीपीओ श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 20.08.2019 की हैं। फरियादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव कुमार मिश्रा द्वारा घटना दिनांक शाम 5-6 बजे मुखबीर सूचना पर 455 हुडको कॉलोनी स्थित कैलाशचंद्र मुरारीलाल फर्म पर पुलिस बल के साथ जॉच हेतु पहुॅचे जहा पर मकान के ग्राउंड तल पर विक्रता द्वारा हल्दी, मिर्च, धनिया खुले रूप में संग्रहीत पाये गये। जो असुरक्षित होकर खुले में मिर्च व धनिया बैचना प्रतिबंधित किया गया था। जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हल्दी पाउडर का सेंम्पल लेने व जॉच करने पर उक्त हल्दी पाउडर में मेटेनिल येलो नामक नान परमिटेड सिंथेटिक रंग मिलाना पाया गया। उक्त कृत अधिक मुनाफा व आम जनता के साथ छल करने की मंशा से उक्त फर्म के प्रोपराईटर द्वारा किया गया। जो मानव स्वास्थ के लिए हानिकारक हैं। जिस पर फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में की जिस पर से अपराध क्रमांक 08/2020 धारा 272, 273, 420 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहा पर आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।
श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया, कि आरोपी ने मानव जीवन के स्वास्थ की परवाह न करते हुए हल्दी में सिंथेटिक रंग मिलाकर जनता को बैच रहा हैं। समाज में बड रही मिलावटखोरी को रोकने के लिए ऐसे लोगो का निवास स्थान सिर्फ जेल ही होना चाहिए ताकि अन्य मिलावटखोरो को कडा संदेश जाये। अभियोजन के तर्क से सहमत होकर श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा आरोपी कैलाशचंद्र पिता मुरारीलाल अग्रवाल, उम्र-45 वर्ष, निवासी- 455 हुडको कॉलोनी, नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेज दिया गया।

