नीमच। श्रीमति सुषमा त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी, नीमच न्यायालय द्वारा धार्मिक स्थल क्षतीग्रस्त होने के विवाद के कारण पथराव करने वाले आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा मौखिक विरोध करने पर आवेदन खारिज कर आरोपीगण को जेल भेजा।
अभियोजन मीडिया सेल को प्रभारी एडीपीओ श्री विपिन मण्डलोई द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना रंग पंचमी दिनांक 14.03.2020 को रात 9ः30 बजे नीमच सिटी की हैं। थाना नीमच सिटी में पदस्थ प्रधान आरक्षक प्रदीप टोप्पों को डयुटी के दौरान सूचना मिली की सरदार मोहल्ले मे स्थित धार्मिक स्थल पर किसी नें तोड-फोड कर दी हैं, जिस पर वह फोर्स सहित घटना स्थल पर पहुॅचे तो देखा की धार्मिक स्थल पर तोड-फोड होने की वजह से अलग-अलग सम्प्रदाय के लोग एक दुसरे पर पत्थर फेक रहे थे। भीड को नियंत्रित करने के बाद पता चला की धार्मिक स्थल पर तोड-फोड किये जाने के कारण ये विवाद हुवा हैं। जाॅच करने के बाद 5 आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया व उनके एवं अन्य आरोपीयों के विरूद्ध थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 122/2020 धारा 147 148 295ए 336 427 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। गिरफ्तार किये गये आरोपीगण को दिनांक 16.03.2020 न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहा पर उनके द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।
श्री विपिन मण्डलोई एडीपीओ द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का मौखिक विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आरोपीगण द्वारा अलग-अलग सम्प्रदाय के लोगो के प्रति धार्मिक भावनों को आहत करनें व समाज में शांतिपूर्ण माहौल को बिगाडनें का प्रयत्न किया गया, जो कि एक गंभीर अपराध हैं। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्रीमति सुषमा त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपीगण रईश पिता भूरा मुंशी,शकिल, जाकिर,जफर
राहुल माली, सभी निवासी-नीमच सिटी, जिला-नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर उनको कनावटी जेल भेज दिया गया।

